मिर्जापुर सीजन 3 पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। क्राइम वेब सीरीज की दुनिया में सबसे पॉपुलर रही सीरीज ‘मिर्जापुर’ जल्द ही अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। सीरीज के फैंस इस खबर से बहुत खुश हैं कि ‘मिर्जापुर’ टीवी स्क्रीन्स पर लौट रहा है। हालांकि, पिछले दिनों सीरीज पर कोर्ट के स्टे का खतरा मंडरा रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ‘मिर्जापुर’ के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह बेहतर याचिका दायर करें। न्यायालय ने इस पर भी अचंभा जताया है कि आखिर किसी वेब सीरीज के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है। यह अनुमति योग्य नहीं है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आश्चर्य भी जताया कि सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज उदय उमेश ललित और बेला एम त्रिवेदी ने मिर्जापुर में रहने वाले सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका में सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, सिनेमा या अन्य कंटेंट के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति बनाए जाने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा, ‘वेब सीरीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है। यह एक विशेष कानून है, जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी भी इस कानून का एक हिस्सा है। आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू हो। अपना यह फैसला सुनाने के साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा की ओटीटी पर आने वाले कंटेंट का प्रसारण अन्य देशों से भी होता है, जिन्हें सभी दर्शक देखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘मिर्जापुर’ के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है।

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