PATNA : निचली अदालतें 1 मई तक बंद, केवल रिमांड से संबंधित कार्य किए जाएंगे

पटना। राजधानी पटना में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के चेन को तोड़ने व सुरक्षा के मद्देनजर पटना न्यायमंडल की सभी अदालतों में 1 मई तक के लिए सभी न्यायिक कार्यों को बंद कर दिया गया है। इन अदालतों में रिमांड के अलावा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने आवास पर ही रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। सभी न्यायिक पदाधिकारियों को बिना अनुमति के हेडक्वार्टर न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। साथ ही न्यायालय के कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने-अपने मोबाइल फोन से संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। इस आशय का एक पत्र पटना जिला जज के प्रभारी सत्येंद्र पांडेय द्वारा पटना हाईकोर्ट तथा पटना जिला अधिवक्ता संघ द्वारा गुरुवार को पारित प्रस्ताव के आलोक में निर्गत किया गया है।
बता दें पटना न्यायमंडल के सभी न्यायालयों में कोरोना की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। इसके कारण दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता व कर्मचारी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना से संक्रमित होने के कारण कई अधिवक्ताओं की मृत्यु भी हो चुकी है। बुधवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य शशि शेखर किशोर और हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार मो. नसीमुल होदा का भी निधन हो गया था। इससे एक दिन पहले खगड़िया के वकील युगल किशोर की कोरोना से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में मौत हो गई थी।

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