BIHAR : अब बसों में पान, गुटखा खाकर सफर करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना, परिवहन विभाग ने डीएम-एसपी को भेजा पत्र

पटना। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने बस में पान-गुटखा खाकर चढ़ने वाले लोगों से सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। बसों में पान, गुटखा और खैनी खाकर सफर करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। इस बाबत परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर जिला प्रशासन को ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान और तंबाकू खाकर यात्रा करते हैं और यहां-वहां थूकते हैं। परिवहन विभाग ने इसे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन माना है।
परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के मुताबिक, विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भेजकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं में कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे, उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने यात्रियों के साथ ही गाड़ियों के मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। यात्रियों को बिठाने से पहले वाहन को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। चालक, कंडक्टर से लेकर यात्रियों को मास्क लगाना आनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही पान, गुटखा और खैनी खाकर यात्रा करनेवाले और यहां-वहां थूकनेवालों लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को टीम बनाकर औचक जांच कराने का निर्देश दिया है।

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