प्रदेश में सुधा के पैकिंग प्रोडक्ट्स पर 5 फ़ीसदी जीएसटी वृद्धि आज से लागू, दही समेत अन्य प्रोडक्ट के दाम बढ़े

पटना। केंद्र सरकार की ओर से पैक्ड दही, लस्सी और मट्ठा पर सोमवार से पांच फीसदी जीएसटी प्रभावी होने के कारण बिहार स्टेट मिल्क कारपोरेशन ने पैक्ड दही, लस्सी और छाछ के सभी पैक की कीमतों की बढ़ोतरी की है। इससे पूर्व फरवरी, 2021 में दही, लस्सी और छाछ की कीमतों में इजाफा किया गया था। इस बात की जानकारी कॉम्फेड ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले पांच प्रतिशत जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। अब आज से जो भी सामान पैकेटबंद है और लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुएं यदि पहले से पैक और लेबल वाली होंगी, तो इनपर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। पांच प्रतिशत जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम या इससे कम है। वही खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इसपर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनाज, दालें और आटे के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक है, वे पहले से पैक और लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आयेंगे। अत: इनपर जीएसटी नहीं लगेगा।
आटे का 30 किलो का पैकेट जीएसटी से बाहर होगा
खुदरा बिक्री के लिए पैकेटबंद आटे के 25 किलो के पैकेट की आूपर्ति पर जीएसटी लगेगा। हालांकि, इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। यह भी बताया गया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा, जिसमें कई खुदरा पैक होंगे। 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जायेगा और इसपर जीएसटी नहीं लगेगा।
25 किलो से ज्यादा वजन वाले अनाज दाल, आटे के पैक पर टैक्स नहीं
पैकेटबंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ गये हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया कि जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है। हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए। दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है। मंत्रालय ने कहा कि 18 जुलाई से प्रावधान लागू हो गया है। पहले से पैक तथा लेबल वाले उत्पादों की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा।

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