BIHAR : कोविड-19 के नाम पर दोगुना भाड़ा वसूले तो बस का परिमट होगा रद्द

पटना। कोविड-19 के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत उनसे जुर्माना लिया जाएगा तथा वाहनों को जब्त एवं परमिट भी रद्द किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है।
परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार, बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही है। बताया जा रहा है कि जब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जब बसें चल रही थी, तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था। अब जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है।
बस चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किये जाने से यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है। इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जांच में मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित बस मालिकों व चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं बसों को जब्त करने के साथ परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
सभी बस संचालकों व चालकों को निर्देश दिया गया है कि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के प्रावधान के पहले जो किराया लिया जा रहा था, वहीं लिया जाएगा। जांच अभियान के क्रम में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई द्वारा यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। अधिक बस भाड़ा से संबंधित शिकायत हो तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी से कर सकते हैं।

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