प्रवासियों के लिए राज्य सरकारें करें रोजगार का सृजन : सुप्रीम कोर्ट

CENTRAL DESK : प्रवासी मजदूरों के मामले में शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान बिहार का पक्ष रखते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि अभी तक करीब-करीब 28 लाख प्रवासी बिहार लौटे हैं। बिहार सरकार इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से कहा कि प्रवासी श्रमिकों को वापस ले जाने की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती। 15 दिन के भीतर इसे पूरा किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारतीय रेलवे ने 3 जून तक 4228 ट्रेन श्रमिकों के लिए चलाई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सबसे अधिक ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रवाना हुईं।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच के सामने तुषार मेहता ने कहा कि जिन राज्यों ने भी ट्रेन की मांग की, उसे भारतीय रेलवे ने पूरा किया। हम पूरी तत्परता से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। अभी भी प्रवासी श्रमिकों के लिए भारतीय रेल राज्यों की मांग पर ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए राज्य सरकारें रोजगार का सृजन करें।

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