बालू की मनमानी पर सख्ती : पटना में 31 जगहों पर 13 कलस्टर बनाए गए, रेट 4027 रुपए प्रति 100 घन फीट तय

पटना। पटना जिला प्रशासन ने बालू की मनमानी पर सख्ती के लिए आदेश जारी कर दिया है। बालू को लेकर 31 जगहों पर 13 कलस्टर बनाए गए हैं। बालू का रेट और बिक्री का स्थल निर्धारित है। जिसका क्लस्टर बनाते हुए विक्रय स्थल निर्धारित कर दिया गया है। बिक्री इसी अनुसार होगी। पटना में 22 अनुज्ञप्ति स्थलों पर भंडारित बालू की मात्रा 52,56,600 घन फीट व 9 बालू घाटों के नदी तट से 300 मीटर के अंदर भंडारित बालू की मात्रा 77,00,270 यानी कुल 31 स्थलों पर भंडारित बालू की कुल मात्रा 1,29,56,870 घन फीट है। पटना डीएम ने संबंधित थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में बालू बिक्री स्थलों पर भ्रमणशील रहने तथा लाइसेंसियों को चिन्हित स्थलों से ही बालू की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
कुल 4528 रुपए प्रति 100 घन फीट निर्धारित
पटना जिला अंतर्गत सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर भंडारित जब्त दावा रहित बालू जिले में कार्यरत लाइसेंसधारियों के माध्यम से ही बिक्री की जाएगी, जिसके लिए भंडारित बालू स्थलों का क्लस्टर बनाते हुए चयन किया गया है। भंडारण स्थलों पर जब्त बालू का विक्रय मूल्य जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा 4027 रुपए प्रति 100 घन फीट निर्धारित किया गया है तथा प्रति 100 घन फीट बालू पर लोडिंग चार्ज 300 रुपए और 5% अनुज्ञप्तिधारियों का कमीशन के रूप में प्रति 100 घन फीट बालू पर 201 रुपए देय होगा। यानी कुल प्रति 100 घन फीट बालू का मूल्य 4528 रुपए देना होगा। साथ ही विक्रय स्थल से उपभोक्ता को दूरी के अनुसार, 35 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा।
लाइसेंसी ठेकेदारों के लिए कई नियम बनाए गए
जिला प्रशासन ने बालू को लेकर सख्ती बरतते हुए कई नियम बनाए हैं और उसका हर हाल में पालन करना होगा, वर्ना ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बालू के लाइसेंसी ठेकेदार को खनन विभाग परिवहन विभाग एवं पर्यावरण विभाग अद्यतन सभी संगत नियमों एवं निर्देशो का पालन करना होगा। लाइसेंसी ठेकेदार को बालू भंडारण स्थल, मुख्य निकासी मार्ग, केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। लाइसेंसी को बालू के लिए पंजी संधारित करना होगा। बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 यथा संशोधित 2021 के शर्त एवं बंधेजों का पालन करना होगा। अनुज्ञप्तिधारियों को केवल भंडारण स्थलों पर बालू की ही बिक्री करनी है। किसी दूसरे स्थान से बालू का अवैध उत्खनन करने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्ति धारी ठेकेदार पर विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसी किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों को बालू की बिक्री नहीं करेंगे। नियम का उल्लंघन किए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए बालू को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर अंतर्गत बालू की उपलब्धता तथा बालू की निर्धारित दर पर ही बिक्री हो।

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