पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या है तैयारी?

पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये दायर किये गये लोकहित याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 26 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य द्वारा सेस मामले को लेकर दायर किये गये लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि राज्य में कोरोना के टीके दिये जाने की क्या स्थिति है। राज्य के अब तक कितने लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है, उन्हें यह टीका दिलाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि अभी राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं। इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी कोर्ट को दें।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिहटा स्थित इएसआइसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड समेत रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज हलफनामा दायर नहीं हो पाने के कारण मामले की सुनवाई टल गयी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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