BIHAR : संभावित दुर्घटना-आपदा की रोकथाम के लिए पूर्व से सभी तरह की तैयारियां रखें पूरी

  • छठ पर्व की तैयारियों को लेकर आपदा विभाग ने जिलों के डीएम के लिए जारी किया निर्देश

पटना। छठ महापर्व के दौरान संभावित दुर्घटना व आपदा की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम के लिए निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नदी तालाबों एवं घाटों पर श्रद्धालुओं, छठ व्रतियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की भारी भीड़ एकत्रित होती है। इसे देखते हुए विशेष तैयारी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। छठ पर्व के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर संक्रमण को देखते हुए समय-समय पर जारी कोविड-19 देशों का पालन करते हुए छठ पर्व मनाने की आवश्यकता होगी।
खतरनाक नदी-घाटों की कराएं बैरिकेडिंग
आपदा प्रबंधन सचिव श्री अग्रवाल ने कहा है कि खतरनाक नदी, घाटों व तालाबों को चिन्हित करते हुए उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा उसकी बैरिकेडिंग इस प्रकार से की जाय कि लोगों के डूबने के खतरा न रहे। सभी नदी-घाटों पर सुरक्षा बल तथा अन्य वॉलेंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की जाय।
क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम की होगी प्रतिनियुक्ति
घाटों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चिकित्सकों के साथ पारा मेडिकल टीमों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि घाटों पर आवश्यकतानुसार एंबुलेंस की भी व्यवस्था रखें।
घाटों के किनारे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
घाटों पर निर्बाध रूप से कंट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा। सचिव ने कहा है कि घाटों के किनारे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाय। सभी महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या कंट्रोल रूम में उपलब्ध हो ताकि किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने में सुविधा हो एवं सूचना तुरंत जिला कंट्रोल रूम एवं राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पटना को दी जा सके।
निजी नावों के परिचालन पर रहेगी रोक
छठ पर्व के अवसर पर नहाए खाए से लेकर सुबह के अर्घ्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। इसकी निगरानी हेतु छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, चौकीदार आदि की तैनाती की जाएगी।
नदी-घाटों पर पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर रोक
नदी-घाटों पर पटाखों की बिक्री एवं इसके उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस अवसर पर 8 नवंबर से 11 नवंबर तक नदी घाटों एवं जल स्रोत जहां छठ पूजा की अनुमति हो पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

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