February 6, 2025

चेक बाउंस मामले में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा, 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुंबई। निर्देशक राम गोपाल वर्मा का विवादों से पुराना नाता है। एक बार फिर रामू मुसीबतों में घिर गए हैं। मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें 3 महीने की सजा भी सुनाई है। मुंबई की एक अदालत ने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा सुनाई है। उन्हें 3.72 लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा हो गई है। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चेक बाउंसिंग का ये मामला 7 साल पुराना है। जब ये फैसला सुनाया गया राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के जरिए उसकी गिरफ्तारी की जाए। राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन (धारा) 131 के तहत सजा हुई है। चेक बाउंस मामले में साल 2022 में राम गोपाल वर्मा एक बार बेल भी मिल चुकी है। याचिका की सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में गैर मौजूद नहीं रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को 3 महीने के भीतर 3 लाख 72 हजार 219 रुपये का मुआवजा देना होगा। अगर राम गोपाल वर्मा ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके तीन महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। बता दें कि जिस अपराध के तहत राम गोपाल को ये सजा सुनाई गई है, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन (धारा) 131 के अंर्तगत आता है, जिसके तहत फिल्ममेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। इस विवाद के दौरान राम गोपाल वर्मा का नाम अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट को लेकर भी लाइमलाइट में बना हुआ है। उनकी अगली फिल्म का नाम सिंडिकेट है, जिसका एलान उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर किया है। इस पोस्ट में निर्देशक ने इस मूवी के बारे में खुलकर बात की है और फैंस को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। बता दें कि चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा को 2022 में एक बार जमानत भी मिल चुकी है।

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