विधायक अशोक सिंह हत्याकांड : बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर फैसला अब 28 अगस्त को

रांची/पटना। बिहार के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक बार फिर फैसला टल गया। कोर्ट अब 28 अगस्त को फैसला सुनायेगी। न्यायमूर्ति अमिताव गुप्ता और न्यायमूर्ति राजेश की खंडपीठ ने तत्कालीन विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। बिहार के मशरख से विधायक अशोक सिंह की 1995 में की गई हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाई उम्रकैद की सजा काट रहे है। इस सजा के खिलाफ तीनों दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है। इसी अपील पर उच्च न्यायालय का फैसला आना है।
बताते चलें विधायक अशोक सिंह की उनके आवास पर ही बम से हमला करके हत्या कर दी गयी थी। हमले के समय वह अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस मामले में अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक लड़ाई बताया गया था, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह विधायक बने थे। अशोक सिंह की पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई बिहार से बाहर करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि आरोपी प्रभावशाली हैं और गवाहों को धमकी भी मिल रही है।
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को हजारीबाग की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। निचली अदालत ने इस मामले में 18 मई, 2017 को अपना फैसला सुनाया था और प्रभुनाथ समेत तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। इस मामले में पहले भी दो बार कुछ तकनीकी कारणों से फैसला टला गया था।

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