आयोग ने जारी की चुनावी गाइडलाइन : डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम पांच लोग, जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को जिम्मेवारी

CENTRAL DESK : कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करना होगा। यह जिम्मेवारी जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को दी गई है, जो सुनिश्चित करेंगे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से उस सार्वजनिक सभा में शामिल न हो।
आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ आॅनलाइन नामांकन भरने होंगे तो वहीं और भी कई नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम पांच लोगों की इजाजत होगी। रोड शो के दौरान एक काफिले में 10 की जगह पांच गाड़ियों की टुकड़ियां बनानी होगी। (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई हो)। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच 100 मीटर के अंतराल की जगह आधा घंटे का अंतर होना चाहिए।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करते हुए रैली और सार्वजनिक सभाओं की इजाजत दी गई है। जिला चुनाव अधिकारी को सार्वजनिक सभाओं के लिए मैदान की एडवांस में प्रवेश और निकासी मार्ग के साथ पहचान करनी होगा। इन सभी मैदानों में जिला चुनाव अधिकारी की तरफ यहां शामिल होने आने वाले लोगों के लिए एडवांस में सोशल डिस्टेंसिंग मार्क करना होगा। नोडल हेल्थ आॅफिसर को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि सभी जिलों में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से ज्यादा उस सार्वजनिक सभा में शामिल न हो। वहीं चुनाव आयोग ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए चुनाव के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने को कहा है। फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।

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