August 20, 2026

पटना में ओपन स्कूल बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पर ईओयू की बड़ी कार्रवाई, राजधानी समेत तीन ठिकानों पर छापेमारी

  • ईओयू की 15 सदस्यीय टीम ने पटना और बेगूसराय के तीन ठिकानों पर एक साथ शुरू की तलाशी
  • ज्ञात आय से 90.04 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

पटना। बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। ईओयू की टीम ने पटना और बेगूसराय स्थित उनके तीन ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की। प्रारंभिक जांच में अजय कुमार सिंह के पास उनकी ज्ञात आय के मुकाबले 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये की अधिक संपत्ति होने के साक्ष्य मिलने की बात कही गई है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 90.04 प्रतिशत अधिक बताई गई है। ईओयू की 15 सदस्यीय टीम गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित आकाशवाणी रोड के चंद्रतारा भवन पहुंची। टीम ने वहां पहुंचते ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बताया गया है कि चंद्रतारा भवन में अजय कुमार सिंह का कार्यालय और आवास है। तलाशी के दौरान ईओयू के अधिकारी घर के अलग-अलग हिस्सों की जांच कर रहे हैं। भवन के तहखाने और पार्किंग में खड़े वाहनों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के समय अजय कुमार सिंह अपने पटना स्थित आवास पर ही मौजूद थे। ईओयू की टीम उनके घर में मौजूद दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य महत्वपूर्ण सामान की जांच कर रही है। अधिकारियों की ओर से तलाशी के दौरान बरामद सामग्री के संबंध में फिलहाल विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पटना के अलावा ईओयू की दूसरी टीम ने बेगूसराय स्थित अजय कुमार सिंह के पैतृक आवास पर भी तलाशी शुरू की है। इस तरह दोनों जिलों में कुल तीन ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। एक ही समय में अलग-अलग स्थानों पर तलाशी शुरू किए जाने का उद्देश्य संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करना बताया जा रहा है। ईओयू की जांच में अजय कुमार सिंह के खिलाफ कुल 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय के मुकाबले करीब 90.04 प्रतिशत अधिक है। इसके आधार पर ईओयू थाना कांड संख्या 19/26 दर्ज किया गया है। मामला 19 अगस्त 2026 को दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के तहत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(बी) के प्रावधान लगाए गए हैं। ईओयू अब यह पता लगाने में जुटी है कि अजय कुमार सिंह की आय, संपत्ति और वित्तीय लेनदेन के बीच कितना अंतर है और कथित रूप से अधिक संपत्ति किन माध्यमों से अर्जित की गई। तलाशी के दौरान ईओयू की टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंकिंग लेनदेन, निवेश से संबंधित कागजात, वाहन और अन्य चल-अचल संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सकती है। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य जांच के दौरान सामने आए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित साक्ष्यों को जुटाना है। फिलहाल पटना और बेगूसराय के तीनों ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। ईओयू के अधिकारियों के अनुसार, तलाशी पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन-किन दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े कागजात की बरामदगी हुई है। इसके अलावा किसी अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के मिलने की स्थिति में उसकी जानकारी भी कार्रवाई पूरी होने के बाद सामने आ सकती है। इस कार्रवाई के बाद बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह की संपत्ति और आय से जुड़े मामले की जांच तेज हो गई है। ईओयू अब तलाशी में मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है और तलाशी पूरी होने के बाद मामले में विस्तृत तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

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