BIG BREAKING : धारा 144 लागू: कारगिल चौक के 100 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च के आयोजन पर रोक

पटना। पटना जिला में लोक शांति, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हित में जिला दंडाधिकारी कुमार रवि द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा जारी किया गया है। कारगिल चौक के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, मजमा आद का आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अशोक राजपथ से कारगिल चौक की तरफ ऐसे किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, मार्च आदि का आयोजन वर्जित रहेगा, जिससे सामान्य यातायात प्रभावित होता हो। परन्तु यह आदेश शव यात्रा, बारात जुलूस, अनुमति प्राप्त पारंपरिक जुलूस पर लागू नहीं माना जायेगा। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि सीडब्लूजेसी सं.11110/15 (जनहित याचिका) शंभूशरण सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 29.07.2015 को धरना स्थल के संबंध में निम्न आदेश पारित किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश के आलोक में निर्देश जारी किया जा चुका है, जिसके अनुपालन में गर्दनीबाग थाना के समीप जगह चिन्हित कर धरना स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। परन्तु हाल के दिनों में देखा गया है कि विभिन्न संगठनों, राजनैतिक पार्टियों, छात्र संगठनों, युवा मोर्चा आदि के द्वारा अशोक राजपथ की तरफ से जुलूस निकालकर कारगिल चौक पर धरना, मार्च, प्रदर्शन का आयोजन बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के किया जा रहा है, सामान्य वाहनों के परिचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है तथा अशोक राजपथ एवं गांधी मैदान के चारों तरफ यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह जुलूसए धरनाए प्रदर्शन आदि में अवांछित-असमाजिक तत्वों के सक्रिय होने की संभावना से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने एवं लोक शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। कारगिल चौक सैनिक सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जहां पर धरना-प्रदर्शन करना अवांछनीय है। जिला दंडाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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