बिहार विधान परिषद में बिल पर चर्चा : भूमि सुधार मंत्री बोले- आपसी बंटवारा नहीं कराया है तो करवा लें

पटना। बिहार में जमीन से जुड़े तमाम विवादों के निपटारे के लिए बिहार दाखिल खारिज संशोधन बिल 2021 विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुका है। राज्य में ज्यादातर अपराध जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। गुरुवार को उक्त संशोधन विधेयक पर विधान परिषद में चर्चा हुई। इस पर विधान परिषद में विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री और राजद नेता रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि 9,00,000 से ज्यादा दाखिल खारिज के मामले सरकार के पास लंबित हैं। दाखिल खारिज के लिए लोगों को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है। कहा कि एक जमीन का चार-चार बार रजिस्ट्रेशन पटना में देखा गया है। वहीं कांग्रेस नेता समीर सिंह ने कहा कि कर्मचारी रिश्वत लेकर जमीन दूसरे के नाम पर कर दे रहे हैं।
इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने घर में सही तरीके से भाईयों के बीच बंटवारा करके समाज में मैसेज देना चाहिए कि आपसी बंटवारा कितना आसान है। उन्होंने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि उनके मरने के बाद ही घर में बंटवारा होगा, लेकिन पिता को समझाया कि बेहतर होगा कि जीते जी बंटवारा कर लें। पिता तैयार हो गए और साल भर में पहले आपस में बंटवारा किया गया। उसके बाद कागज पर बंटवारा हुआ।
मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि डिजिटल मैप तैयार हो रहा है। हम खतियान भी लोगों में बाटेंगे। जिन लोगों ने आपसी बंटवारा नहीं कराया है, वे सभी आपसी बंटवारा करवा लें। कई बार ऐसा दिख रहा है कि जो चालाक भाई होता है, वह धोखे से जमीन बेच लेता है और इसमें बिचौलिए मजे मार रहे हैं। इससे कई तरह का विवाद सामने आ रहा है और मामला कोर्ट तक जा रहा है। कई बार भाई भाई की हत्या भी कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वह अपने घर में तो बंटवारा करवाएं ही, आस-पड़ोस के लोगों में भी बंटवारा करवाएं। संशोधन के तहत अब जमीन की जो रजिस्ट्री होगी, उसमें जमीन का नक्शा भी होगा।

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