December 11, 2025

हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में लेक्चरर के नियुक्ति पर लगा दिया रोक,बीपीएससी को जारी किए निर्देश

पटना।पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रहे सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में लेक्चरर्स के नियुक्ति पर रोक लगा दिया है।इसके पूर्व पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षकों की भर्ती पर भी रोक लगी हुई है।इसके अतिरिक्त पटना उच्च न्यायालय में शिक्षकों के नियुक्ति में डीएलएड डिग्री धारकों के प्राथमिकता संबंधी राज्य सरकार के निर्देश पर भी रोक लगाया है।पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा के परिणाम को संशोधित यानी रिवाइज करने को कहा है।याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2016 के आलोक में आयोजित की गई परीक्षा के संबंध में विगत 27 फरवरी को जारी की गई रिजल्ट को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि उक्त परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता बरती गई है।आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में दो विषयों में 109 अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं और तीन विषयों में 6 अभ्यर्थियों के रिजल्ट दिए गए हैं।न्यायालय में बिहार लोक सेवा आयोग का पक्ष अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने रखा।राज्य में कुल मिलाकर 478 रिक्तियां प्रकाशित की गई थी।455 के रिजल्ट प्रकाशित किये गए, जिसमें 109 अभ्यर्थी दो विषयों में सफल घोषित किए गए थे और 6 अभ्यर्थी तीन विषयों में सफल घोषित किए गए। इस याचिका में आगे की सुनवाई सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगी।

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