December 7, 2025

नीतीश सरकार का फैसला: शादी समारोह से पहले थाने में देनी होगी सूचना, वर्ना होगी कार्रवाई

पटना। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त फैसला लिया है। कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है कि अब शादी या भोज करने से पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। साथ ही उन 50 लोगों की लिस्ट भी मुहैया करानी होगी, जिन्हें समारोह में आप बुला रहे हैं। इसकी सूचना सभी थानाध्यक्षों के साथ मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्यूनिटी हॉल और विवाह परिसर के संचालक को दे दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हम लोग केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को थाने में यह बॉन्ड भी देना होगा कि उनके कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तरीख और जगह भी बतानी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी और श्राद्ध के अलावा सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है।
बताते चलें पिछले दिनों पटना के पालीगंज में हुए एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। दूल्हे के संपर्क में आने से 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे, जबकि शादी के दो दिन बाद ही दूल्हे की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। दूल्हा दिल्ली से आया था और उसी के जरिए संक्रमण फैलने की बात कही जा रही है।। इस तरह के मामले न आएं, इसको लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है।

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