बिहार में तीन नए विश्वविद्यालय जल्द स्थापित होंगे, मेडिकल, इंजीनियरिंग व खेल विश्वविद्यालय विधेयक को बिहार सरकार ने दी मंजूरी

पटना । बिहार में तीन नए विश्वविद्यालय के जल्द स्थापित होने पर बात बन गई है। मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय व खेल विश्वविद्यालय विधेयक पर कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। 26 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में इसको पारित किया जाएगा।

इसके बाद राज्यपाल की सहमति के बाद विश्वविद्यालय अधिनियम राज्य में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।

अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन प्रदेश के सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। वहीं, सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत आते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालय होने से इन संस्थानों में और अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सकेगी। इसी मकसद से यह बनाया गया है।

वहीं, खेल के विकास को लेकर इसका अलग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। अन्य दो विश्वविद्यालयों को मीठापुर के समीप स्थापित करने की योजना है। अभियंत्रण विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल, जनरल काउंसिल और प्लानिंग बोर्ड में आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक को भी शामिल किया गया है। कॉलेजों के पाठ्यक्रम और विकास संबंध निर्णयों में इन सबों की भी भूमिका होगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के साच निश्चय पार्ट-2 में भी इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना को शामिल किया गया है।

कुलपति, प्रतिकुलपति समेत अन्य सभी प्रमुख पदों पर नियुक्ति प्रदेश सरकार ही करेगी। राज्य सरकार की गठित कमेटी पदाधिकारियों का चयन करेगी। कमेटी में तीन सदस्य होंगे। इस समिति में कौन-कौन लोग होंगे, यह कुलाधिपति के सहमति पर निर्णय लिया जाएगा।

चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपित राज्यपाल हैं। पहली बार प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की गई है, इसमें मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाया गया है। कुलाधिपति की सहमति से ही विश्वविद्यालयों में कुलपति समेत अन्य बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन होगा।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के कार्य संचालन नियमावली की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। मालूम हो कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इस आयोग का गठन हुआ है। अभी 4668 शिक्षकों की नियुक्ति आयोग कर रहा है। आयोग पहले से कार्य कर रहा है, जिसका संचालन नियमावली पर विधिवत मंजूरी मिल गई है।

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