बिना मास्क पहने पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 130 वाहन जब्त

पटना। परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को दिशा-निर्देश भेजा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि आपातकालीन सेवा के लिए जिन गाड़ियों को पास मिला है, उन्हें भी पेट्रोल पंप पर बिना मास्क पहने पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जायेगा।
पटना शहर में सोमवार को लॉकडाउन उल्लंघन के कारण 130 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 440 वाहन चालकों पर 5.66 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान बेवजह सड़क पर आने-जानेवालों के प्रति पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का रवैया बेहद सख्त दिखा। ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस बल के सिपाहियों और अधिकारियों ने सड़क पर आने-जाने का वाजिब कारण नहीं बतानेवाले वाहन चालकों को सरकारी आदेश के उल्लंघन के जुर्म में न्यूनतम 500 रुपये का जुमार्ना किया। जिन वाहन चालकों के पास डीएल और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के कागजात नहीं थे या एक फरवरी, 2020 से पहले लैप्स कर गये थे, उनको अलग से फाइन किया गया। डीएल और इंश्योरेंस नहीं रखनेवालों से एक-एक हजार रुपये का अतिरिक्त फाइन लिया गया। बिना आरसी के वाहन चलानेवालों पर पांच हजार रुपये का चालान काटा गया। देर शाम तक 376 वाहन चालकों से आॅनस्पॉट 4.48 लाख का जुर्माना वसूला गया। पास में पैसे नहीं होने के कारण तत्काल जुमार्ना देने में असमर्थतता जतानेवाले 64 वाहन चालकों पर 1.18 लाख का पेंडिंग जुर्माना लगाया गया।

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