BIHAR : पाक्सो एक्ट में दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, दो साल बाद मिला इंसाफ

समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिला में दो साल पहले हवस के दरिंदा ने एक मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, ठीक वहीं वाक्या चरितार्थ हुआ है। इंसाफ की आस छोड़ चुके बच्ची के माता-पिता के चेहरे पर दो साल के बाद आज खुशी दिखी। हालांकि इसमें अहम रोल एक समाजसेवी की है, जिसने आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
समस्तीपुर के दलसिंहसराय के पांड गांव में साल 2018 में तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिले के एडीजे 6 सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रामलाल को फांसी की सजा सुनाई है। घटना के अनुसार, बच्ची को खिलाने के बहाने रामलाल गोद में उठा कर ले गया था। परिजनों ने मासूम बच्ची की रातभर तलाश की। सुबह बच्ची की लाश खेत में मिली थी। बच्ची का परिवार मजदूरी कर भरण पोषण करता है। आरोपी को सजा दिलाने में एक समाजसेवी ने अहम भूमिका निभाई। उसने परिवार को विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजा भी दिलाने में सहयोग किया था।

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