एक राष्ट्र, एक वर्दी अपनाया जाएगा : उमेश शर्मा     

  • अब भारतीय नागरिक सुरक्षा एक नियमन पूरे देश में कार्य करेगी

नई दिल्ली,पटना। इंडियन सिविल डिफेंस गृह मंत्रालय भारत सरकार के अपर महानिदेशक स्क्वाड्रन लीडर उमेश शर्मा ने कहा है कि नागरिक सुरक्षा एक्ट 1968 की राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्द समिक्षा होगी। इस पर भारत सरकार का गृह मंत्रालय गंभीर मंथन कर रहा है। भारत सरकार अति शीघ्र वन नेशन वन यूनिफार्म का नियम सिविल डिफेंस में लागू करने वाली है। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा गृह मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष मे पटना सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन श्याम नाथ सिंह के साथ एक खास मुलाकात में दरमियान श्याम को यह जानकारी दी। वही आगे शर्मा ने बताया कि सिविल डिफेंस एक्ट 1968 का रेगुलेशन अब गृह मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से होगा। जिलों के नियंत्रक एवं जिलाधिकारियों को इस कार्य से मुक्त रखा जाएगा। वही उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान है। इस पहचान को कायम रखा जाना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा चीफ वार्डन श्याम से बिहार सिविल डिफेंस के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वही उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सिविल डिफेंस की अपनी एक तरह की वर्दी होगी।

कोई भी राज्य मनमाने ढंग से अपनी वर्दी तय नहीं कर पाएगा। चीफ वार्डन श्याम ने नागरिक सुरक्षा सुरक्षा के अपर महानिदेशक स्क्वाडर्न लीडर शर्मा को यह जानकारी दिया कि बिहार में गत 5 सालों से ज्यादा समय से स्वयंसेवकों की भर्ती बंद है। स्वयंसेवकों एवं वार्ड नो का प्रशिक्षण ठप है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा मित्रों को ही नागरिक सुरक्षा का स्वयंसेवक बनाए जाने का निर्देश दिया है। वही आगे शर्मा ने कहा कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 अंग्रेजों एवं अंग्रेजी मानसिकता के लोगों द्वारा तैयार किया गया लगता है। इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। वही उन्होंने कहा कि बिहार में सिविल डिफेंस के आधुनिकीकरण और विकास की बहुत आवश्यकता है। श्याम ने ए.डी.जी से वार्ता के दरमियान राज्य सरकार द्वारा सिविल डिफेंस के विकास के मुद्दे पर उदासीनता बरते जाने पर अफसोस जाहिर किया।

About Post Author

You may have missed