पूर्व उद्योग मंत्री को कोर्ट से मिली राहत : 14 साल बाद आया फैसला, जाने क्या है पूरा मामला

पटना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एक झूठे मुकदमे में BJP नेता शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत 4 को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी अदालत ने झूठा करार दिया है। वही पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक ई. शैलेंद्र के साथ जो दो अन्य बरी हुए हैं, उनमें से एक हैं मंटू कुमार मोदी जो कि दिव्यांग हैं और दूसरे का नाम है व्यास मिश्र। दोनों बिहपुर के झंडापुर के निवासी हैं। वही यह पूरा मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरशद फिरोज ने 15 मार्च 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीरों का पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया था। वही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक ई. शैलेंद्र के साथ पान दुकानदार-दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को भी आरोपी बनाया गया।

वही सोमवार को भागलपुर एसीजेएम एक की कोर्ट के द्वारा राहत का फैसला सुनाए जाने पर शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने खुशी जाहिर की है। शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने कहा कि काफी देर से इंसाफ मिला है लेकिन बड़ी राहत महसूस हो रही है कि इस मामले के सभी आरोपी अदालत के द्वारा बरी कर दिए गए हैं। वकील भोला मंडल ने कहा कि अदालत ने केस को पूरी तरह झूठा माना है। वही आगे सैयद शाहनवाज हुसैन के वकील ने कहा कि करीब 14 साल चले इस झूठे मुकदमे की वजह से हमारे मुवक्किल को धन, समय की बर्बादी का नुकसान झेलने के साथ अनावश्यक मानसिक परेशानी भी हुई। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने अदालत के फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है की सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है। बिहपुर के BJP के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।

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