जमुई : नाबालिग बच्चीर से रेप मामले में एक दोषी को 20 वर्ष की सजा, दो आरोपि‍यों को कोर्ट ने किया बरी

जमुई। बिहार के जमुई जिलें के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने 22 साल के एक युवक आकाश कुमार सिंह को 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। वही उन्होंने इसे घृणित अपराध मानते हुए अपने 24 पन्नोंा के फैसले में पीड़िता को 50 हजार मुआवजा के लिए भी लिखा है। वही इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीताराम सिंह और मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की। बता दे की 20 मई 2020 की शाम 3 बजे के करीब घटित दुष्केर्म की इस घटना के संदर्भ में दस वर्षीय नाबालिग की मां ने सोनो थाने में एक लिखित बयान देकर केस दर्ज कराया था, जिसके आधार पर केस दर्ज की गई थी।
दो आरोपि‍यों को अदालत ने किया बरी
वही इस मामले में डुमरी राजपुर के आकाश सिंह, विपिन सिंह और गुड्डू सिंह को नामजद किया गया था। इस मामले में विपिन सिंह और गुड्डू सिंह के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में विशेष लोक अभियोजक असफल रहे। वही इस कारण दोनों को रिहा कर दिया गया, जबकि आकाश सिंह को गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 20 साल की सजा सुनाई गई और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। बता दे की पॉक्सो एक्ट की धारा में सजा सुनाते हुए एडीजे प्रथम अनंत सिंह ने इसे घृणित अपराध माना और जुर्माना और उसकी राशि नहीं देने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भोगने का आदेश दिया।

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