पटाखों के साथ हीं मनेगी दीवाली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला-‘पटाखों पर नहीं लगेगा बैन’

दीवाली पटाखों के साथ हीं मनेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि दिवाली के दौरान देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर पटाखों को बैन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ैब् ने यह भी कहा कि शाम 8 से 10 के बीच ही पटाखें जलाएं। कोर्ट ने लोगों को यह भी सलाह दी कि कम वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखें ही जलाए। इस मामले पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आज यह फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा था कि प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

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