मनीष कश्यप मामले की SC में हुई सुनवाई; अदालत ने पूछा- एनएसए क्यों लगाया, तमिलनाडु सरकार बोली- राजनीति के लिए माहौल खराब किया गया

  • मामले को लेकर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को, अभी मदुरई जेल में ही रहेंगे मनीष कश्यप

नई दिल्ली। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि मनीष पर एनएसए क्यों लगाया गया है? तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए थे। इससे माहौल खराब हो रहा था। वो पहले भी ऐसा कर चुका है। उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक राजनीतिज्ञ है। चुनाव भी लड़ चुका है। वह पत्रकार नहीं है। मामले को लेकर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इसी दिन FIR क्लब करने पर भी सुनवाई होगी। मनीष कश्यप अगली सुनवाई तक मदुरई जेल में ही रहेंगे। मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह की तरफ से 5 अप्रैल को ही एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि एक ही जगह बिहार में सारे केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि, सारे केस के पीछे की वजह एक है। मामला तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने का है। हालांकि सुनवाई से पहले मनीष कश्यप के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखने वाले एपी सिंह ने मीडिया चैनल से कहा था कि यूट्यूबर पर लगा एनएसए हट जाएगा। एपी सिंह ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत मिलेगी।

मनीष की याचिका पर 10 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की तरफ से सुनवाई की जानी थी। मगर, किसी कारण से उस दिन सुनवाई हो नहीं सकी। इसी वजह से सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल को तय हुई। पर उस दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया था। साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की थी। जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस याचिका के जरिए दो महत्वपूर्ण मांग की गई थी। पहली मांग मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सारे केस में जमानत की है। उन्हें नियमित जमानत देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। याचिका के जरिए दूसरी बड़ी मांग की गई है कि उसके पर बिहार और तमिलनाडु के साथ ही अगर किसी दूसरे राज्य में जितने भी FIR दर्ज हुए हैं, उन सभी को क्लब किया जाए। ताकि एक ही जगह पर सारे केस की सुनवाई हो सके। मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो वायरल का आरोप है। तमिलनाडु में कथित तौर पर प्रवासी बिहारियों की पिटाई का मामला था। मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु की पुलिस बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई थी। 19 अप्रैल को मदुरै कोर्ट से 15 दिन की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई थी। इसके पहले पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक रिमांड मिली थी। इससे पहले मदुरई कोर्ट ने 3 अप्रैल को हिरासत में भेज दिया था।

About Post Author

You may have missed