ईडी समन मामले में कोर्ट से केजरीवाल को मिली अग्रिम जमानत, आगे पेशी से भी छूट मिली

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए ग‌ए हैं। वो दिए जाएं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा। इसके अलावा, अदालत ने एक लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करने का आदेश दिया है।  केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर अरविंद केजरीवाल को जाने दिया जाए। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए। इस पर ईडी ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने जो समन किया था, उस मामले पर जमानत मिली है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों मामलों मे 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए।

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