अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला रखा गया सुरक्षित

- कोर्ट में वकील बोले- क्या किसी ने आरोपित को गोली चलाते देखा, मंगवाई गई केस डायरी
पटना। मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर **पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। एससीजेएम 1 अमित वैभव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो आगे सुनाया जा सकता है। यह मामला 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा गांव में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। इस घटना में दो गुटों के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें अनंत सिंह के समर्थक उदय यादव को गोली लग गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह, गैंगस्टर सोनू और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास (धारा 307), आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। घटना के बाद 24 जनवरी को पुलिस ने गैंगस्टर सोनू और अनंत सिंह के समर्थक रौशन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके कुछ घंटे बाद ही अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिय, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अदालत में वकीलों की दलीलें
सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने कोई गोली नहीं चलाई, बल्कि वे सिर्फ पंचायती के लिए अपने लोगों को बुलाने गए थे। वकील ने कोर्ट से पूछा कि क्या किसी ने अनंत सिंह को गोली चलाते देखा है? उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ 307 (हत्या के प्रयास) और आर्म्स एक्ट की धाराएं बनती ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। पिछली सुनवाई 30 जनवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बाद 5 फरवरी को फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अनंत सिंह के बयान और पुलिस का पक्ष सरेंडर करने से पहले अनंत सिंह ने मीडिया से कहा था कि वे अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और जेल जाने से नहीं डरते। वहीं, पुलिस का कहना है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की, गाली-गलौज की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई।
फैसले का इंतजार
अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि अनंत सिंह को जमानत मिलेगी या उन्हें अभी और कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा। यदि उन्हें जमानत मिलती है, तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर देता है, तो उन्हें अभी और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। मोकामा गोलीकांड के इस मामले में अनंत सिंह की भूमिका को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सामने आ चुकी हैं। अब कोर्ट को तय करना है कि क्या अनंत सिंह को जमानत दी जाए या नहीं। फैसले के आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि पूर्व विधायक जेल में रहेंगे या बाहर आ सकेंगे।
