राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संस्थानों पर सरकार सख्त, एक लाख तक लगेगा जुर्माना

पटना। अग्निवीर योजना के तहत सेना बहाली में हुए बदलाव के बाद दिखे विरोध को ध्यान में रखते हुए जिले में अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से सख्ती दिखने लगी है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब जिला में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान मुख्यालय और प्रखंड क्षेत्र में संचालित नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होते हैं तो उन पर 25 हजार से लेकर एक लाख तक जुर्माना होगा। जिला प्रशासन छात्र युवाओं के आंदोलन को सीधे कोचिंग संस्थान द्वारा उठाये गये बलवा के रूप में देख रही है। इस को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है।
रजिस्ट्रेशन देने में नाकामयाब रहा है शिक्षा विभाग
जिले में वर्ष 2015 में हुए दंगे के बाद तत्कालीन डीएम रहे आदेश तितरमारे के आदेश पर जिला मुख्यालय सहित अन्य प्रखंडों के 171 कोचिंग संस्थानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया था। इसके लिए उस समय पांच हजार रुपये का ड्राफ्ट भी प्रत्येक संस्थान से लिया गया था। इस आवेदन के साथ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अब तक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है।
रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया जा रहा दबाव
हाल के दिनों में हुए उपद्रव और बवाल के बाद प्रशासन द्वारा फिर से कोचिंग संस्थानों पर रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि पिछले 7 वर्षों में जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी तो आने वाले दिनों में जो आवेदन होंगे उस पर कितने दिनों में कार्रवाई पूरी होगी यह सोचने का विषय है। वही जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार पुरानी आवेदन करने वाले 171 संस्थानों को फिर से आवेदन नहीं करना है। शेष अन्य सभी वैसे संस्थान जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें 5000 के ड्राफ्ट के साथ आवेदन शिक्षा विभाग में करना है। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद जिला मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्रों में संचालित हो रहे कोचिंग संचालकों में हड़कंप दिख रहा है।
बिना निबंधन के कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं, पांच हजार का जमा करना है ड्राफ्ट
रजौली एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने बताया कि अनुमंडल के सभी प्रखंड के बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रखंड क्षेत्र के इलाके में संचालित कोचिंग संस्थान के संचालक को नोटिस कर उनसे कोचिंग का निबंधन का कागजात प्रस्तुत करने को लेकर कहें। सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती ने कड़े शब्दों में कहा है कि अनुमंडल के किसी भी प्रखंड में बिना निबंधन के कोई भी कोचिंग संचालित नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने कोचिंग का निबंधन नहीं कराये हैं, वह जल्द से जल्द निबंधन करवाने के लिए आवेदन करें। वही कोचिंग संस्थान को निबंधन के लिए पांच हजार का शुल्क है, जबकि नवीकरण शुल्क तीन हजार है। एसडीओ ने कहा कि बिना निबंधन के कोचिंग संचालन करना अपराध की श्रेणी में है। प्रथम अपराध के लिए 25 हजार रुपये, द्वितीय अपराध के लिए एक लाख जुर्माना वसूला जा सकता है। एसडीओ के निर्देश का पालन कराने के लिए बीडीओ अपने-अपने प्रखंड में संचालित कोचिंग संस्थानों को इसकी सूचना दे दिया है।

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