लोक शिकायत निवारण न्यायालय में कई मामलों पर हुई सुनवाई, फतुहा के CO पर DM ने लगाया दो हजार जुर्माना

पटना। फतुहा के अंचलाधिकारी पर पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को लोक शिकायत निवारण न्यायालय में सुनवाई के दौरान 2 हजार जुर्माना लगाने का आदेश दिया। अंचलाधिकारी पर यह कार्रवाई एक पीड़ित का दाखिल-खारिज नहीं करने और नाम सुधार से संबंधित तैयार प्रतिवेदन में विलंब करने के कारण की गई है।
फतुहा प्रखंड के चकबिहारी गांव निवासी जितेंद्र प्रसाद आर्य ने फतुहा सीओ द्वारा आॅनलाइन जमाबंदी तथा नाम सुधारने की प्रक्रिया में अति विलंब करने की शिकायत की गई। पाया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा न तो शिकायत का निवारण किया गया है एवं न ही स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी फतुहा पर 2 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
लोक शिकायत निवारण न्यायालय में दूसरा मामला नौबतपुर थाना अंतर्गत परिवादी रविंद्र सिंह द्वारा डीजल अनुदान एवं सुखाड़ अनुदान की राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए पाया गया कि नौबतपुर के बीडीओ द्वारा प्रतिवेदित कर बताया गया कि आवेदक द्वारा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण अनुदान की राशि सरकार के खाते में वापस चली गई। आवेदक द्वारा अपना बैंक खाता लिंक कराने के उपरांत अनुदान की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर हो गया।
बाढ़ अनुमंडल के रामनगर दियारा के आवेदक उपेंद्र प्रसाद द्वारा आवासीय जमीन को कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित करने तथा उक्त भूमि को निबंधन पदाधिकारी बाढ़ को कृषि भूमि में ही निबंधित करने में विलंब करने का मामला लाया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी अथमलगोला तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जांच उपरांत संबंधित खाता खेसरा की भूमि की किस्म आवासीय से कृषि करने की अनुशंसा कर दी गई है।
पुनपुन अंचल के रजनीश कुमार द्वारा शिकायत की गई कि लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी पुनपुन द्वारा मौजाबार खतियान, रकबा, जमाबंदी का सुधार नहीं किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा सुधार के अनुरोध को पूरा कर दिया गया है। इस आशय का प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है।

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