शेख शाहजहां का केस सीबीआई को हुआ ट्रांसफर, कस्टडी भी एजेंसी को कोलकाता हाईकोर्ट ने सौपी

नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शेख शाहजहां का केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। शाम 4.30 बजे शाहजहां को भी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। बंगाल सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि वे इस आदेश पर 3 दिन रोक लगा दे, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया। शेख को ईडी की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था। फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएं। 4:30 बजे शाहजहां को भी टीम को सौंप दिया जाएगा। 29 फरवरी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा था, “उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप 4 मार्च को आइए। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।” हालांकि, 4 मार्च की जगह 5 मार्च को सुनवाई हुई। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए, जिसकी वजह से बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई। सरकार तो अब तक शेख शाहजहां को आरोपी मानने से ही इनकार कर रही थी। संदेशखाली में शेख शाहजहां और उसके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वे महिलाओं का लंबे समय से गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी। तब उसके 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा। तभी से शाहजहां फरार था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने सोमवार को आदेश दिया था कि पुलिस हर हाल में 4 मार्च को अगली सुनवाई में शाहजहां को कोर्ट में पेश करे। उसकी गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है।

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