लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत याचिका पर अब 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। चर्चित चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की। अदालत में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। अब लालू की बेल जारी रहेगी या उन्हें जेल जाना होगा, इसपर 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद चर्चित चारा घोटाला के पांच मामलों में दोषी पाए गए हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद लालू की बीमारी को ध्यान में रखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को बेल दे दी थी। बेल मिलने के बाद लालू ने सिंगापुर जाकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। लालू यादव के ऊपर चाईबासा, देवघर, डोरंडा, दुमका चारा घोटाला मामले में केस दर्ज है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अब राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लालू की बेल रद्द करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। सीबीआई ने लालू की जमानत को चुनौती देते हुए कहा था कि लालू को बेल खराब तबीयत और इलाज के लिए मिला था, अब लालू पूरी तरह स्वस्थ हैं। लिहाजा उनको सजा पूरी करने के लिए जेल जाना चाहिए। सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि लालू का स्वास्थ ठीक नहीं है, उन्होंने हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। जिसपर सीबीआई ने लालू प्रसाद के वकील की इस दलील का किया विरोध। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्टूबर निर्धारित की। अब 17 अक्टूबर को कोर्ट यह फैसला लेगा कि लालू की बेल बरकरार रहेगी या उन्हें वापस जेल में जाना होगा।

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