PATNA : पालीगंज में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बैठक का हुआ आयोजन 

पालीगंज। गुरुवार को खिरिमोड पुलिस व पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से प्रखण्ड क्षेत्र के खिरिमोड बाजार स्थित महावीर मंदिर परिसर व महुआरी गांव स्थित पंचायत भवन में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार बैठक में पुलिस पदाधिकारियों सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक को सम्बोधित करते हुए खिरिमोड थाने के पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बाल विवाह सामाजिक बुराई व दंडनीय अपराध है। इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए हमसभी को आगे आना होगा। खासकर सम्बन्धित पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को जागरूक करें। वही महुआरी गांव स्थित पंचायत सरकार भवन में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए खिरिमोड थाने के एसआई इंद्रदेव यादव ने बताया कि सरकार की ओर से विवाह करने के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व लड़को की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि जो व्यक्ति निर्धारित आयु से कम उम्र वाले लड़के व लड़कियों की शादी में शामिल होते है उनके लिए धारा 15 के तहत दो वर्षों की सजा निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कही भी बाल विवाह की सूचना मिली तो तत्काल चाइल्ड हेल्प लाइन की नम्बर 1098 व आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए नम्बर 112 पर सूचित करें। साथ ही जरूरत पड़े तो स्थानीय पुलिस की मदद ले सकते है। मौके पर खिरिमोड थाना के एसआई इंद्रदेव यादव, पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार, खानपुरा तारनपुर पंचायत के मुखिया दशरथ राम, राजकुमार, मिनहाज आलम, सूरज कुमार, शंभु शाह, दहिया पंचायत के मुखिया अश्विनी यादव, मनमोहन कुमार व जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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