प्रदेश में अब हर्ष फायरिंग करने वालों पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, सोशल मीडिया से पुलिस रखेगी नजर

पटना। बिहार में इन दिनों शादी तथा अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करना आम बात बन गई है। आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। कई बार देखा गया है कि शादी समारोह में हुए हर्ष फायरिंग में किसी की जान चली गई। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राज्य सरकार अब हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अब शादी तथा अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है और इस कार्यवाही के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी भी होगी। इसको लेकर आयुध अधिनियम 2019 का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल, पिछले दिनों बढ़ते हुए हर्ष फायरिंग को मद्देनजर इस बार से हर्ष फायरिंग पर बड़ी सख्ती की तैयारी की है। आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा है। अब किसी पर हर्ष फायरिंग का केस दर्ज हुआ तो नए प्रावधान के तहत सजा दी जाएगी। इसके तहत अब दो वर्ष की सजा और लाख रुपये जुर्माना का है प्रावधान है। इसको लेकर सख्ती से कराने का निर्देश दिया है।

जिसके बाद अब इसे लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। थानेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है। पुलिस का यह भी निर्देश दिया गया है कि, यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी हर्ष फायरिंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। अब आकर आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है।

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