दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को नही मिली जमानत, 15 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है। इससे पहले कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। 28 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने ईडी केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने आप नेता की याचिका ऐसे समय पर खारिज की है जब हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका के संबंध में जवाब देने के लिए हाल ही में सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णा कांति शर्मा की पीठ ने सीबीआई के साथ ही ईडी से भी जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 8 मई के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने हफ्ते में एक बार सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की भी अनुमति दी। हालांकि, यह निर्देश भी दिया कि हिरासत पैरोल की अनुमति वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रहेगा। सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 30 अप्रैल, 2024 के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसने दो मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें जमानत देने का सही चरण (स्टेज) नहीं है। कोर्ट ने सिसोदिया की उस दलील को भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की कार्यवाही काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अदालत ने कहा कि वह इस स्टेज पर उन्हें नियमित या अंतरिम जमानत नहीं दे सकती।

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