बिहार चुनाव : पेशान नहीं हों, आधार, पैन, डीएल समेत 11 पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट,

पटना। मंगलवार को पटना जिले के शेष बचे 9 सीटों पर विहार चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की परेशानियों का ख्याल रखा है। वोटिंग के दिन अगर आपके पास मतदान की पर्ची नहीं है तो बिहार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए 11 तरीके के विकल्प दिये हैं। इसके तहत मतदाता अपना बहुमूल्य मत डाल सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग कार्ड शामिल हैं। वोटर आईडी से भी मतदाता पर्ची दिया जा सकता है।
साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना झेलना पड़े उसका भी पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है। वोटर मतदान केंद्र का पता आनलाइन या एसएमएस से लगा सकते हैं। आनलाइन पता लगाने के लिए वोटरपोर्टल.ईसीआई.गव.इन पर लॉगिन करना होगा। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में ईसीआईपीएस टाइप करने के बाद स्पेश दें, उसके बाद ईपिक नंबर लिखकर 1950 पर सेंड कर दें। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर भी वोटर अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 1950 है।
पोलिंग बूथ पर प्रशासन के कर्मचारी भी करेंगे मदद
इसके साथ ही चुनाव के दिन सभी पोलिंग बूथ पर प्रशासन के कर्मचारी भी लोगों की मदद के लिए तैनात रहेंगे। डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि बूथों पर वोटर को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सभी तैयारी की गयी है। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वोटर प्रशासन के कर्मचारियों से पूछ सकते हैं।
इन पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट
1. मतदाता पहचान पत्र
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाइसेंस
3. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम व पब्लिक लि. कंपनियों के पहचान पत्र
4. फोटो युक्त पासबुक
5. पैन कार्ड
6. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
9. फोटो लगे पेंशन दस्तावेज
10. सांसद, विधायक या एमएलसी की तरफ से जारी सरकारी पहचान पत्र
11. आधार कार्ड

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