फतुहा : दिव्यांग जन समूह का नहीं हुआ गठन, नि:शक्तों ने जताया आक्रोश

फतुहा (भूषण प्रसाद)। दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके सरकारी योजनाओं में लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रखंड व वार्ड स्तर पर दिव्यांग जन समूह का गठन किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार के नि:शक्ता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के द्वारा जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक पत्र के माध्यम से बीते फरवरी माह में ही आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी प्रखंड स्तर पर समूह का गठन नहीं किया गया है जबकि अन्य जिलों के प्रखंड में इस समूह का गठन हो चुका है। इसे लेकर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों नि:शक्तों ने स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश जताया है।
अलावलपुर पंचायत के दिव्यांग राहुल कुमार ने बताया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अनुसार पेंशन, शिक्षा व आरक्षित सीटों पर नौकरी पाने व उनके प्रमाण पत्र बनाने जैसी समस्याओं के निदान के लिए न्यायालय के आदेश पर प्रखंड के दिव्यांगों को चिन्हित कर समूह का गठन किया जाना था लेकिन स्थानीय प्रखंड स्तर पर न तो दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है और न ही समूह का गठन किया गया है। वहीं समाजसेवी दिव्यांग शिशुपाल यादव ने बताया कि अधिनियम की धारा 82 के तहत दिव्यांग परीक्षार्थियों को नजदीक के परीक्षा केन्द्र दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन एसटीइटी के पुनर्परीक्षा में दिव्यांग परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र दूर दिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है।
विदित हो कि दिव्यांग जन समूह के गठन में बीडीओ, सीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख समेत पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक के अधिकारियों को भी शामिल करना है। जब इस संदर्भ में बीडीओ मृत्युंजय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस समूह का गठन किया जाएगा तथा इसकी बैठक महीने में एक बार की जाएगी।

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