मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को तमिलनाडु के राज्यपाल ने दी मंजूरी, जेल में काटने होंगे लगातार 11 महीने

मदुरई\पटना। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इस संबंध में 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार एनएसए लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। इस कारण अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा। 5 अप्रैल को वहां की राज्य सरकार ने मनीष के ऊपर एनएसए लगाया था। तब से लेकर अब तक में करीब एक महीने का वक्त मनीष कश्यप का जेल में गुजर चुका है।
मदुरई के डीएम ने की थी अनुशंसा
तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था। इस प्रकरण में तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें से 6 एफआईआर में मनीष कश्यप को नामजद किया गया था। 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर गई थी। पूरे प्रकरण की जांच होने के बाद मदुरई के डीएम ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास यह मामला गया था। बोर्ड ने माना कि यह अधिनियम लगाने के उनके पास पर्याप्त कारण हैं। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने अपनी मंजूरी दी। तब 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा-3 (4) के तहत सरकार का आदेश लागू हो गया।
8 मई को सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है झटका
मनीष कश्यप को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा था। बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे एफआईआर को क्लब किए जाने, जमानत देने और उस पर लगे एनएसए को हटाने की मांग को लेकर एक अपील दायर की गई थी। जिस पर 8 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील की तरफ से दी गई अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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