दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ी, कोर्ट ने नहीं दी राहत

नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले वाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। शनिवार को उन्हें राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। सिसोदिया के साथ ‘आप’ नेता संजय सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया और सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से दोनों ‘आप’ नेताओं को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सिंह और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन के लिए मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी थी। सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में लखनऊ जाने के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। हालांकि अदालत ने उन्हें पांच दिन की नहीं बल्कि तीन दिन की जमानत दी थी। उन्हें 13 से 15 फरवरी को लखनऊ जाने की परमिशन दी गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत के संबंध में उन्हें शनिवार को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट की मंजूरी दे दी। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल, खुद को भेजे गए समन का पालन नहीं कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को तब यह राहत दी जब आप नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दिन भर के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया। केजरीवाल ने अदालत को बताया कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और ऐसे में वह अदालत के समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली तारीख पर प्रत्यक्ष तौर पर पेश होंगे। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है।

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