नवादा में सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

नवादा । जिले के सिविल कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्षों का सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने यह सजा नगर के न्यू क्षेत्र के सोनू उर्फ रोहित को सुनाई।

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शाहपुर के पीड़िता 16 अगस्त 2016 को सब्जी लेने शहर के विजय बाजार आई थी।तभी आरोपी सोनू उसे बाइक से अपने दोस्त के घर ले गया व युवती के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया।

घटना के संबंध में पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर कराई थी। घटना के गवाहों ने कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सोनू को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार देते 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं धारा 323 के तहत छह माह व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक देवेंद्र यादव ने कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखा। पांच साल बाद आए इस फैसले से पीड़िता को इंसाफ मिला है।

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