पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को साक्ष्य के अभाव में किया बरी, निचली अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा

पटना। पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को रिहा करने का फैसला सुनाया है। इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

गुरुवार को अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। उच्च न्यायालय कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का फैसला दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार में आजीवन सजा काट रहे सभी 13 दोषियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच, जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अशुल राज के दलीलों के सामने सरकारी पक्ष नहीं टिक सका। गौरतलब हो कि 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में प्रतिबंधित एमसीसी के सशक्त उग्रवादियों ने 34 लोगों को गोली मारकर और गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था।

 

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