BIHAR : पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास से किया मुक्त

पटना। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को बड़ी राहत देते हुए सजामुक्त कर दिया है। न्यायाधीश एएम बदर व न्यायाधीश सुनील कुमार पवार की खंडपीठ ने विजय कृष्ण और चाणक्य की अपील पर यह फैसला सुनाया है। सुनवाई पूरी कर विगत नौ मई को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोग आरोपित किए गए थे।
2009 में हुई थी ट्रांसपोर्टर की हत्या: मालूम हो कि 2009 में 23 मई को ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह की हत्या श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके बेटे चाणक्य के साथ ही दो अन्य को आरोपित किया गया था। हत्या के मामले में पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2013 में सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। भादवि की धारा 302, 120 बी, 34 और 25 आर्मस एक्ट में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके पुत्र चाणक्य, बाडीगार्ड उमेश सिंह और नौकर गगन को सजा दी गई थी।
हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती: इस फैसले को याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। घटना के पीछे तर्क दिया गया कि इसका कोई प्रयोजन नहीं था। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं था। कई दिनों मामले की सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बता दें कि विजय कृष्ण की गिनती बिहार के दबंग नेताओं में होती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार को शिकस्त दी थी। एक समय वे राजद के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते थे।

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