बिहार में जारी रहेंगे पुराने प्रतिबंध : बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू, दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी

पटना। बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पुराने प्रतिबंध जारी रहेंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा के बाद सख्ती बरकरार रखने का फैसला लिया गया। निर्णय के अनुसार, राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगी। शादी में पहले की तरह 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है। स्कूल-कॉलेज भी फिलहाल बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में पहले से जारी नियमों का पालन होगा। इससे पहले 6 से 21 जनवरी तक के लिए पाबंदियां लागू की गई थीं।


सीएम ने की अपील
गुरूवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग विशेष सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।
पाबंदियों में कोई छूट नहीं
* रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
* आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
* क्लास 8 तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
* क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, साथ ही आनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
* कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
* सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
* सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
* सिनेमा हाल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल पूर्णत: बंद रहेंगे।
* रेस्टोरेंट-ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
* शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
* सभी राजनीतिक, सामुदायिक व सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
* शॉपिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे।
* आदेश 21 जनवरी तक लागू रहेगा।

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