दुर्गा पूजा को लेकर सख्त हुई नीतीश सरकार, 20 फीट से ऊंची प्रतिमा और 40 फीट से ऊंची बना पंडाल तो देना होगा जुर्माना
बिहार सरकार, पटना। बिहार में आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए बिहार सरकार पूजा समितियों के लिए सख्त हो चुकी है। बता दें कि बिहार सरकार के साथ-साथ पर्यावरण तथा जलवायु विभाग में भी आगामी दुर्गा पूजा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिसके मद्देनजर अगर राजधानी पटना के साथ-साथ बिहार के अन्य जिलों में पूजा के दौरान 20 फीट से ऊंची मूर्ति तथा 40 फीट से ऊंचा पंडाल बना दो पूजा समितियों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही पूजा सामग्री जैसे फूल, कागज और प्लास्टिक से बनी अन्य सजावटी सामग्री को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटाना होगा। मूर्ति को निर्धारित विसर्जन स्थल जैसे कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार ने अपने आदेश में कहा हैं की मूर्तियों को प्राकृतिक सामग्री जैसे पारंपरिक मिट्टी, बांस, बनाया जाएगा। मूर्ति और उपरी संरचना के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) का उपयोग नहीं किया जाएगा। मूर्तियों की रंगाई के लिए जहरीले और गैर-जैव विघटनीय रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ साथ मूर्ति को निर्धारित विसर्जन स्थल जैसे कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तालाब चिन्हित किए जाएंगे।
बता दे की अगर पूजा समिति नियमो को लेकर को कोताही रखेगी 5 हज़ार से लेकर 10 तक जुर्माना देना पड़ सकता हैं। इसके साथ ही गंगा और उससे जुड़ी किसी भी सहायक नदी में मूर्ति विसर्जन करने पर जिला प्रशासन और पॉल्यूशन बोर्ड फाइन करेगा। यह ग्रामीण इलाकों में 5 हजा रऔर शहरी इलाकों में तोड़ने 10,000 तक होगा।