देश में अपने पैन को इस तारीख से पहले करें आधार से लिंक, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका कार्ड

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर होल्डर्स को अपने नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी चेतावनी जारी की है। लेटेस्ट पब्लिक एडवाइजरी के अनुसार, अगर पैन को 31 मार्च, 2023 से पहले आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन कार्ड धारक अपने 10 डिजिट के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और पैन से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रोक दिए जाएंगे। साथ ही सभी इनकम टैक्स पेंडिंग रिटर्न की प्रोसेसिंग पर रोक लगेगी। आईटी डिपार्टेंट द्वारा जारी पब्लिक एडवाइजरी में कहा है कि “यह करना जरूरी है देर नहीं कीजिए आज ही लिंक कीजिए। आईटी अधिनियम के अनुसार, सभी पैन कार्ड रकों के लिए यह अनिवार्य है, जिन्होंने पहले से ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा लिया है वह इसमें नहीं आते हैं। 31 मार्च, 2023 यह करना अनिवार्य है वर्ना 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा। वही कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें पैन आधार लिंकिंग से छूट दी गई है। असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी बीते साल के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारत के नागरिक को पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से छूट नहीं है।
पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख और चार्ज
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई थी। हालांकि, लिंकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए लोगों को 1 हजार रुपये का चार्ज देना पड़ता है। आईटी डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के अनुसार, अगर लोग 31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं तो उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। बता दे की पैन 10 डिजिट की नंबर वाला एक दस्तावेज है और सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए जरूरी है। पैन का इस्तेमाल आईटी डिपार्टमेंट द्वारा इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। पैन नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स का भुगतान करते हुए टैक्स रिफंड प्राप्त करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संचार प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

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