काली-लक्ष्मी पूजा पर लॉ एंड आर्डर की जिम्मेवारी मजिस्ट्रेट, पुलिस पदा. को

पटना (आनंद केसरी)। दिवाली पर स्थापित मां काली और लक्ष्मी की प्रतिमा के स्थापन से विसर्जन तक विधि-व्यवस्था संधारण प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। बिना लाइसेंस आतिशबाजी की बिक्री हर हाल में नहीं होगी। लड़ी और अधिक आवाज वाले पटाखे की बिक्री नहीं होगी। पटाखा रात 8 से 10 तक ही छोड़ा जाएगा। लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 तक ही बजेगा। यह सब निदेश डीएम कुमार रवि ने सोमवार को जारी निदेश में दिया। डीएम ने एसडीओ एवं संबंधित एसडीपीओ दानापुर, पालीगंज, मसौढ़ी एवं बाढ़ को अपने-अपने क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी हर हाल में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि कहीं भी शांति भंग होने की आशंका हो, तो इसकी सूचना सम्बन्धित एसडीओ/जिला नियंत्रण कक्ष को तुरंत देंगे। पुलिस उपाधीक्षक (प्रारक्ष), नवीन पुलिस केन्द्र, एवं प्रभारी श्वान दस्ता अपने-अपने अधीनस्थ क्रमशः एक-एक यूनिट बम दस्ता एवं श्वान दस्ता की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में करेंगे। ताकि कही से कोई सूचना प्राप्त होने पर अल्प अवधि में उस स्थल की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, अभियान के नेतृत्व में करायी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण का निदेश, जो पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में प्राप्त है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
– केवल कम उत्सर्जनकारी व कम शोर उत्पन्न करने वाले गुणवत्तायुक्त एवं हरित पटाखों के बिक्री एवं उपयोग की अनुमति दी गयी है। अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है।
– लड़ी वाले तथा उच्च शोर जनित करने वाले पटाखों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित है।
– बेरियम साल्टयुक्त पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है।
– जुलाई, 05 में दिए गए निर्णय के आलोक में केवल वैसे पटाखे, जो ध्वनि प्रदूषण मानक के अधीन है, के बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी।
– दीपावली के दौरान मात्र रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकते हैं।
– अनुमान्य पटाखों का विक्रय केवल लाइसेंसधारी विक्रेता करेंगे।
– आॅनलाइन पटाखा बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
उपरोक्त निदेशों के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित लाइसेंसधारी की होगी।लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 तक ही निर्धारित डेसिबल के अनुरूप बजाये जायेंगे। डीजे के उपयोग पर पूर्णतः रोक होगी। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ थानाध्यक्षों के माध्यम से इसे अपने-अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे। रात 10 के बाद लाउडस्पीकर बजाते पाए जाने पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लाउडस्पीकर जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। स्कूल, कोर्ट, अस्पताल के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे तथा माईक नहीं लगाये जायेंगे। पूजा स्थलों पर अश्लील एवं भड़काऊ कैसेट नहीं बजेंगे। सभी एसडीओ, एसडीपीओ एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अतः यह जरूरी है कि मां लक्ष्मी एवं मां काली की प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस को समुचित ढंग से नियंत्रित किया जाए। प्रतिमाओं की विसर्जन को निकलने वाले जुलूस की विडियोग्राफी दंडाधिकारियों के पर्यवेक्षण में होगा। जिला फायर ऑफिसर को जिला नियंत्रण कक्ष एवं पटना सिटी नियंत्रण में अग्निशाम दस्ता की तीन-तीन यूनिट 6 नवम्बर के अपराह्न में उपलब्ध कराएंगे। कराना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन 7 नवंबर से कुशल चिकित्सकों की टीम की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाओं के साथ करेंगे। करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 7 नवंबर को अपराह्न 3 बजे से अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर निश्चित रूप् से योगदान करेंगे तथा पर्व के शांतिपूर्ण समाप्ति एवं प्रतिमा विसर्जन तक वहां बने रहेंगे।

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