जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट सख्त : नगर निगम के आयुक्त को हलफनामा दायर करने का निर्देश

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पटना। हाईकोर्ट ने राजधानी में हर साल होने वाले जलजमाव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को एक सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार ने नवीन कुमार एवं अन्य की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्योरा कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, साथ ही कोर्ट ने कार्यरत संप हाउस की स्थिति और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव के हालात से निपटारे का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन द्वारा हर साल जलजमाव से निपटने का दावा किया जाता है लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब प्रत्येक वर्ष पटना के विभिन्न मोहल्लों में रहने वाले नागरिकों को जलजमाव की परेशानी झेलनी पड़ती है। हल्की सी बारिश में ही रोड की स्थिति बदतर हो जाती है। कई मुहल्लों में जलजमाव से गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। पानी निकालने वाले नाले बेकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि हर साल नालों की सफाई की जाती है, जिसमें राज्य का बड़े पैमाने पर फंड खर्च होता है, लेकिन एक दिन के बरसात में इनकी पोल खुल जाती है।
उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कल एक दिन की ही बारिश में पटना के विभिन्न इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिलने लगा था। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने 1997 के समय से जलजमाव को लेकर लोकहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा इस समस्या को लेकर लंबे समय से कठोर आदेश पारित करता जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस है। इस पर खंडपीठ ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई पूरा ब्योरा कोर्ट में दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

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