सुब्रत रॉय के कोर्ट में नहीं आने पर सुनवाई टली, 17 मई को होगी अगली सुनवाई

पटना। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय की आज पटना हाईकोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन, आज फिर वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। कोर्ट की तरफ से साफ़ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। वही जिसके बाद सुब्रत राय के कोर्ट नही आने पर खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से साफ़ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। इसके बावजूद सुब्रत राय पटना नहीं आए। अब कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब इस मामले को लेकर 17 मई को फिर से सुनवाई होगी।

जानकारी के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। बल्कि, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। वही कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं।

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