बिहार में अब नए मतदाताओं को मतदाता सूची नाम जुड़वाने को मिलेगें चार अवसर, राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी

पटना। अब नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक नहीं बल्कि चार मौका मिलेगा। पहले वोटरों को लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक मौका मिलता था। अब नए मतदाता 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। इस संबध में निर्वाचन विभाग के सभागार में प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने कहा कि अब ऐसे वोटर्स वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो साल में किसी भी अर्हता तारीख को 18 साल पूरी कर रहे हो। जो आवेदक वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान पंजीकरण के लिए अप्लाई नहीं कर सके हैं, उन्हें बाद की हर तिमाही में तय तारीख को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा।

अग्रिम दावा दाखिल करने की प्रक्रिया युवा मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नए नाम शामिल करने, संशोधन करने, नाम स्थानांतरित किए जाने इत्यादि के लिए अलग-अलग नए फॉर्म तैयार हो गए हैं। 05 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर है। वहीं, 23 नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। 23 से 9 दिसंबर तक दावा और आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे, जबकि 25 दिसंबर तक दावा-आपत्तियों का निबटारा किया जाएगा।

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