भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती के वारंट को कोर्ट ने किया खारिज, अगली सुनवाई 14 को

मुजफ्फरपुर। राजद नेता का अपहरण कर मारपीट के आरोपी भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती का वारंट मांगने पहुंची पुलिस की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने राजू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई की है। इस मामले में पुलिस से केस डायरी की मांग की गयी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख तय की है। विधायक राजू सिंह के वकील विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गयी थी। लेकिन उनका कोर्ट खाली था। लिहाजा प्रभारी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से कहा है वह इस मामले की केस डायरी पेश करे। वकील विनोद सिंह ने कहा कि अपहरण की जिस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है उसके बीते सिर्फ एक सप्ताह हुए हैं। लेकिन पुलिस एक साथ गिरफ्तारी के साथ साथ कुर्की जब्ती के वारंट के लिए कोर्ट में पहुंच गयी। ऐसे में कोर्ट को पुलिस की मंशा पर शक हुआ। लिहाजा गिरफ्तारी वारंट और कुर्की जब्ती की अर्जी को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने 14 जून को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी राय ने अपहरण का आरोप लगाया है। तुलसी राय ने पुलिस के समक्ष दर्ज करायी गयी एफआईआर में कहा है कि वे रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह में भाग लेने गये थे। वहां से निकलने के दौरान विधायक राजू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मेरा अपहरण कर लिया और फिर कोल्ड स्टोरेज के पास ले जाकर मेरी जमकर पिटाई की। तुलसी राय ने कहा कि विधायक की मंशा उनकी हत्या करने की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राजू सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। वहां से हथियार समेत गाड़ियों और अन्य सामानों को जब्त किया जा चुका है।

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