15 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 6 साल पहले स्कूल जा रही छात्रा को आरोपी ने किया था गायब

पटना। बाढ़ में 6 साल पहले 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था। वही यह पूरा मामला बाढ़ थाना का है। वही इस मामले में अब पटना के पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को सजा दी है। दोषी को 7 साल की सजा कोर्ट ने दी है। वही उस उपर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ सकता है। वही रेप के इस मामले में जिस आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है, उसका नाम बाबुल कुमार है। जो बाढ़ के भदौर थाना के तहत खजुरार गांव का रहने वाला है। बता दे की नाबालिग लड़की को पहले पटना फिर बेगूसराय ले जाया गया। वही यह घटना 15 मार्च 2016 की है। बता दे की लड़की उस दिन अपने घर से एग्जाम देने के लिए अपने इलाके के हाई स्कूल में जा रही थी। घर से वो निकली जरूर थी, पर हाई स्कूल पहुंची नहीं। स्कूल टाइम खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। जो बंद मिला। इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। नहीं मिलने पर बाढ़ थाना में बाबुल कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ।

वही परिवार का आरोप था कि उनकी नाबालिग बेटी से वो जबरन शादी करना चाहता है। उनका शक उसी के उपर है। तब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की थी। वही जांच के उपरांत पता चला कि लड़कि को लेकर वो पहले पटना फिर बेगूसराय गया था। इसी दौरान उसका रेप किया। जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो उसने कोर्ट में लड़की के साथ सरेंडर किया था। स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार 16 मई 2016 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। फिर कोर्ट में 9 फरवरी 2017 को आरोपी पर चार्ज फ्रेम हुआ। मामले की सुनवाई शुरू हुई। 15 दिसंबर 2022 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया। अब आज सजा पर आदेश जारी हुआ है। आरोपी बाबुल पिछले 6 साल 9 महीने से जेल में बंद है। इस कारण अब उसे मात्र 3 महीने और जेल में रहना पड़ेगा।

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